यह भी बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रुपए 1.60 लाख तक के किसान क्रेडिट कार्ड ऋण सीमा तक के लिए कोलाटेरेस सेक्युरिटी की अनिवार्यता से छूट दी गई है। ऐसे किसान जिनकी सिन क्रेडिट कार्ड सीमा कृषि भूमि एवं उत्पादित फसल के अनुसार रुपए 1.60 लाख से कम हो, तब उस किसान को आवेदन फार्म की जानकारी अनुसार आवश्यक ड्यू डिलिजेंस एवं केवायसी करने के पश्चात तुरन्त किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किया जाएगा। रुपए 1.60 लाख से अधिक सीमा की किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा सभी आवश्यक प्रक्रिया करने के पश्चात स्वीकृत की जाएगी। ऐसे किसानों के प्रारम्भिक पूछताछ के पश्चात सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
बैंक संघ ने रुपए 3 लाख तक के किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा हेतु सभी प्रकार के प्रक्रिया शुल्क, दस्तावेज निष्पादन शुल्क, निरीक्षण शुल्क, फोलियो शुल्क एवं अन्य सभी प्रकार के प्रक्रिया शुल्क से छूट दी गई है। किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा को केन्द्र सरकार से ब्याज अनुदान की पात्रता उपलब्ध है, इसलिए आवेदन किसान के आधार कार्ड क्रमांक, बैंक को प्रदान करने की आवश्यकता है।
बैंक संघ ने रुपए 3 लाख तक के किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा हेतु सभी प्रकार के प्रक्रिया
• Vinod Verma